SAMBHAL बार-बार खराब एसी पर जिला उपभोक्ता आयोग सख्त
वोल्टास को एसी बदलने या ₹37 हजार लौटाने का आदेश
SAMBHAL जनपद के चंदौसी निवासी नितिन महाजन को बार-बार खराब हो रही एसी के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग संभल से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने वोल्टास (टाटा प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड) को दोषी ठहराते हुए आदेश दिया है कि कंपनी उपभोक्ता की एसी को बदलकर उसी मेक व मॉडल की नई एसी दो माह के भीतर दे या फिर एसी की कीमत ₹37,000 सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करे।
मामले के अनुसार नितिन महाजन ने 11 मई 2024 को चंदौसी के एक दुकानदार से वोल्टास कंपनी की 1.5 टन एसी खरीदी थी। एसी शुरू से ही ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी और बार-बार खराब होती रही। शिकायत करने पर कंपनी और दुकानदार द्वारा केवल मरम्मत कर दी जाती थी, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। एक साल के भीतर कई बार एसी खराब होने पर उपभोक्ता ने एसी बदलने या पैसे वापस करने की मांग की, जिसे कंपनी और दुकानदार ने नजरअंदाज कर दिया।

इसके बाद नितिन महाजन ने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया। उनकी ओर से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान दुकानदार ने आयोग के समक्ष कहा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार है, जबकि कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित नहीं हुआ।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि एसी में निर्माण दोष मौजूद है। आयोग ने अपने आदेश में वोल्टास कंपनी को एसी बदलने या ₹37,000 की धनराशि ब्याज सहित लौटाने के साथ-साथ उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा व आर्थिक क्षति के लिए ₹10,000 तथा वाद व्यय के रूप में ₹5,000 अदा करने का भी निर्देश दिया है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न होने की स्थिति में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है और कंपनियों को खराब उत्पाद बेचने के मामलों में सख्त संदेश देता है।
SAMBHAL रिपोर्टर – सचिन कुमार
