NEW DELHI प्रियंका गांधी का पलटवार
NEW DEHI सच्चा भारतीय कौन ये जज नहीं तय करेंगे सेना पर बयान को लेकर SC की राहुल को नसीहत ऐसे बयान सच्चे भारतीय नहीं देते

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को संसद परिसर में कहा, ‘माननीय जजों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि वे यह तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है।’
उन्होंने कहा, ‘सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया।’
इधर, संसद भवन में NDA संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इसी मुद्दे पर कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी फटकार हो ही नहीं सकती।’
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दरअसल, प्रियंका का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के राहुल के ‘सच्चे भारतीय’ होने पर उठाए सवाल पर आया। 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी मामले पर सुनवाई के दौरान SC ने नाराजगी जताई थी।
कोर्ट ने कहा था कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है।
16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। कहा था- लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किमी भारतीय जमीन कब्जा की है, 20 भारतीय सैनिक मारे गए और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
सेना पर दिए बयान से जुड़ी राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- आप विपक्ष के नेता हैं। ये बातें संसद में क्यों नहीं कहते। सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किमी क्षेत्र कब्जा लिया। क्या आप वहां थे। कोई प्रमाण है।
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हालांकि, इस केस में लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल ने निचली अदालत से अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने कहा था कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने चीन के संदर्भ में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
सेना पर दिए बयान से जुड़ी राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- आप विपक्ष के नेता हैं। ये बातें संसद में क्यों नहीं कहते। सोशल मीडिया की क्या जरूरत है? कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किमी क्षेत्र कब्जा लिया। क्या आप वहां थे। कोई प्रमाण है।
हालांकि, इस केस में लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
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29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल ने निचली अदालत से अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने कहा था कि दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने चीन के संदर्भ में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
