• Wed. Feb 4th, 2026

Chanakya News India

News Broadcast Live TV

सागर आकस्मिकता योजना अत्याचार निवारण अंतर्गत राहत राशि का वितरण संवेदनशीलता के साथ त्वरित रूप से किया जाए- कलेक्टर संदीप जी आर

➡️ कोर्ट द्वारा दोष मुक्त प्रकरणों में राहत राशि वसूलने के दिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित करें

➡️ आकस्मिकता योजना अत्याचार निवारण अंतर्गत राहत राशि का वितरण संवेदनशीलता के साथ त्वरित रूप से किया जाए- कलेक्टर संदीप जी आर

कोर्ट द्वारा दोष मुक्त प्रकरणों में राहत राशि वसूलने के दिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित करें एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर संदीप जी आर की अध्यक्षता मे आयोजित की गई जिसमें अधिनियम अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर पर पुलिस अधीक्षक श्री विकास शाहवाल, सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति श्री सुधीर श्रीवास्तव, श्री नरेंद्र अहिरवार सहित अन्य समिति के सदस्य मौजूद थे।

कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए गए कि राहत राशि का वितरण संवेदनशीलता के साथ त्वरित रूप से किया जाए। विभाग द्वारा राहत राशि के ऑनलाइन स्वीकृति की प्रणाली विकसित की गई है इसकी प्रारंभिक शुरुवात गोपालगंज थाने में दर्ज प्रकरण के माध्यम से किया जाए। आवंटन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा जाए। कोर्ट ने अधिनियम अंतर्गत जिन प्रकरणों में दोष मुक्त होने पर पूर्व में दी गई राहत राशि वापस लेने का निर्णय दिया है ऐसे प्रकरणों में राहत राशि की वसूली की कार्यवाही की जाए।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के अभाव में लंबित प्रकरणों के लिए संबंधित एसडीएम को सूची प्रदान कर उनके माध्यम से जाति प्रमाण पत्र को समय सीमा में बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में म.प्र. आकस्मिकता योजना अत्याचार निवारण अंतर्गत राहत राशि का विवरण, जिला कार्यालय में राहत के लंबित प्रकरणो की संख्या/पुलिस मे लंबित प्रकरणो की संख्या,अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अंतर्गत पुलिस में लंबित प्रकरणो, पुनर्वास अंतर्गत गवाहों को यात्रा भत्ता / भरण पोषण/मजदूरी क्षतिपूर्ति ,अत्याचारण निवारण नियम 1995 के नियम 4 (2) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट/विषेष लोक अभियोजको के कार्यों की समीक्षा,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा पंजीबद्ध और निपटाये गए, अत्याचार निवारण नियम 1989 के नियम 10 के पालन में विषेष अधिकारी की नियुक्ति, अपील योग्य प्रकरण,जिला स्तरीय सर्तकता एवं मानिटरिंग समिति बैठकों की जानकारी वर्ष 2025, अत्याचार निवारण नियम 1995 के नियम 7 के पालन में अधिनियम के अधीन किये गये अपराधो के अन्वेषण अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा की गई।
#सागर

अन्य ख़बरें