जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी
ब्यूरो प्रमुख -बस्ती जनपद
दिनांक: 19 जनवरी 2026
बस्ती: अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, आदेश से मानव तस्करी की रोकथाम, महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण, रेस्क्यू, विधिक कार्यवाही एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु 15 दिवसीय “ऑपरेशन रक्षा” अभियान के दौरान 19 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी बस्ती की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उप निरीक्षक ज्वाला प्रसाद मिश्र थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग व टीम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी,अधिकारी बाल संरक्षण इकाई टीम व अन्य स्टेकहोल्डर्स के द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत हेतु चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित होने के पश्चात जनपद बस्ती में विभिन्न स्थानों मैरेज हाल, हाईवे, होटल ढाबा आदि स्थानों पर बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत जागरुकता अभियान चलाया गया और लोगों से बालकों और बालिकाओं की बाल बाल्यावस्था में विवाह न करने की अपील की गई तथा इसके अंतर्गत लोगों से बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसके तहत लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए नहीं तो इसके अंतर्गत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है और अभियान के दौरान शासन एंव प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्प लाइन नम्बर- 1090,1098,108,112,1076 व 181 आदि के सम्बन्ध मे जानकारी दी गयी ।
