माँ मंगला काली मंदिर में हो रहा बाल विवाह प्रशासन ने मौके पर रुकवाया।
सूचना मिलते ही SDM अजय आनन्द वर्मा ने पहुंचकर कराई कार्रवाई।
नाबालिग किशोरी (13 वर्ष) का विवाह कराए जाने की थी तैयारी।
परिजन उम्र का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।
नाबालिग लड़का भी बताया जा रहा, उम्र करीब 15 वर्ष आंकी गई।
दोनों पक्षों द्वारा उम्र संबंधी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए।
SDM ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को अभिभावकों पर कार्रवाई के दिए निर्देश।
