एचएसआरपी के बिना नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र
संभल। अब वाहन मालिकों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जिले के सभी प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों को आदेश दे दिए गए हैं।
परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वाहन की जांच के साथ-साथ अब नंबर प्लेट का सत्यापन भी जरूरी होगा। जांच के दौरान वाहन की नंबर प्लेट की फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यदि वाहन पर एचएसआरपी नहीं पाई गई, तो सिस्टम से प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होगा। पहले जहां केवल ओटीपी सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी हो जाता था, वहीं अब एचएसआरपी को अनिवार्य शर्त बना दिया गया है।
विभाग ने वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने अभी तक एचएसआरपी नहीं लगवाई है, तो जल्द से जल्द लगवा लें। अन्यथा उन्हें न केवल प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत होगी, बल्कि चेकिंग के दौरान चालान और वाहन सीज जैसी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है।
जिले में 26 प्रदूषण जांच केंद्र संचालित
संभल जिले में वाहनों की जांच के लिए कुल 26 प्रदूषण जांच केंद्र संचालित हैं। यहां वाहन की जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
तीन माह में 122 चालान, 62 वाहन सीज
परिवहन विभाग की कार्रवाई भी लगातार जारी है। पिछले तीन महीनों में बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर 122 चालान किए गए, जिनमें से 62 वाहनों को सीज कर दिया गया। इस दौरान करीब 5.7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि बिना एचएसआरपी के प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न करने के निर्देश सभी केंद्र संचालकों को दिए गए हैं। ऐसे में अब नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
