कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
एक वर्ष तक बलौदाबाजार-भाटापारा समेत सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित
बलौदाबाजार, 21 सितंबर 2026। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है।
जिला बदर किए गए आरोपियों में अशोक अंजान पिता छन्नू अंजान, निवासी ग्राम करहीबाजार, थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार तथा संतोष थवाईत पिता स्व. फिरत थवाईत एवं भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत, दोनों निवासी ग्राम कटगी, थाना कसडोल शामिल हैं।
प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार तीनों को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन जिलों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध
जिला बदर की अवधि के दौरान आरोपियों के बलौदाबाजार-भाटापारा सहित बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस के अनुसार संबंधित आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग समय में मारपीट, हत्या के प्रयास, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मामलों में आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई के बावजूद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता जारी रहने के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
अपराध और आतंक के खिलाफ सख्त संदेश
जिला प्रशासन एवं पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाज में भय, हिंसा और आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
चाणक्य न्यूज़ इंडिया
हिमांशु शुक्ला
बलौदा बाजार-भाटापारा
