Array ( [data] => ) दमोह में नगरीय निकाय उपचुनाव की आचार संहिता लागू, नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर रोक - Chanakya News India
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दमोह में नगरीय निकाय उपचुनाव की आचार संहिता लागू, नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर रोक

ByAshok Mishra

Sep 3, 2026

दमोह। नगरीय निकाय उपनिर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) की तारीखों की घोषणा के साथ ही दमोह जिले में संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी ज्ञापन के अनुसार आचार संहिता 31 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय ने जिला पंचायत, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, पीएचई, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा केंद्र, ग्रामीण सड़क प्राधिकरण, नगरीय विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आदर्श आचरण संहिता लागू रहने के दौरान कोई भी नवीन निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता और निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।दमोह मध्य प्रदेश से राज पाठक रिपोर्टर की रिपोर्ट

By Ashok Mishra

Ashok Mishra is the Editor-in-Chief of Chanakya News India, a Hindi digital news platform established in 2012. The organization focuses on delivering verified breaking news, live news coverage, crime, entertainment, business, technology, and regional updates across India. Address: FNG vihar 2 sector 121 Gautam budhnagar Uttar pradesh, India Email -mpcgchanakyanewsindia@gmail.com Phone– +91 9315744968