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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब से अतिक्रमण हटाने को लेकर लेखपाल पर जानलेवा हमला”

BySachin Kumar

Jan 3, 2026

सम्भल न्यूज़

🔴 ब्रेकिंग न्यूज़ | संभल (उत्तर प्रदेश)

“इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब से अतिक्रमण हटाने को लेकर लेखपाल पर जानलेवा हमला”

जहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीआईएल संख्या 2933/2025 के आदेश के अनुपालन में
ग्राम समाज के तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुँचे
लेखपाल भू-माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया।
मातीपुर, तहसील व जिला संभल

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को
योजित जनहित याचिका संख्या 2933/2025 – मुन्नीलाल उर्फ हरसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
के बिंदु संख्या 35 में ग्राम समाज की भूमि से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे।
इसी क्रम में
राजस्व ग्राम मातीपुर में
खतौनी खाता संख्या 663,
गाटा संख्या 614, रकबा 0.464 हेक्टेयर,
जो कि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है।
मौके पर
ग्राम प्रधान पति गजराम पुत्र मवासी की सहमति से
नन्हे पुत्र शक्करुद्दीन, इकरार, अनादिल, फुरकान, आरिफ और अरकान
द्वारा तालाब की भूमि पर फसल बोकर अवैध कब्जा किया गया था।

लेखपाल सुभाष चंद्र पुत्र हरपाल सिंह
ने दिनांक 31-12-2025 को
राजस्व अभिलेखों के अनुसार पैमाइश कर भूमि को चिन्हित किया।
इससे क्षुब्ध होकर
आज दिनांक 02-01-2026, समय दोपहर 12:30 बजे,
मनोटा पुल, बाजार के सामने
काली स्कॉर्पियो से आए
प्रधान पति गजराम, महिलाल पुत्र मवासी, नन्हे पुत्र शक्करुद्दीन
और एक अज्ञात व्यक्ति ने
लेखपाल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।

बाएँ हाथ की मध्यम और तर्जनी उंगली के बीच गहरा घाव
सिर पर गंभीर चोट
सरकारी अभिलेख फाड़े गए

“मैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहा था,
लेकिन भू-माफियाओं ने मुझे मारने की कोशिश की
और सरकारी कागजात तक फाड़ डाले।”
घटना के बावजूद
तहसीलदार के नेतृत्व में
राजस्व विभाग की टीम ने
तालाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी,
जहाँ चलता बुलडोजर साफ दिखाई दे रहा है।
रिपोर्टर – सचिन कुमार

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