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SAMBHAL बीमा कम्पनी को दिया उपभोक्ता आयोग ने बीस लाख रूपये अदा करने का आदेश

SAMBHAL बीमा कम्पनी को दिया उपभोक्ता आयोग ने बीस लाख रूपये अदा करने का आदेश

SAMBHAL बीस लाखा रु मय ब्याज के अदा करें। बीमा कंपनी – उपभोक्ता आयोग बहज़ोई- चंदौसी निवासी नीलम वार्ष्णेय के पति सुधीर कुमार वार्ष्णेय ने अपने जीवन काल में अपने और परिवार के स्वास्थ के सुरक्षा के लिए वर्ष 2017 में स्टार हैल्थ इंश्योरेंस कम्पनी से बीमा कराया था। जिसका रिन्युवल नियमानुसार कराया जाता रहा।


SAMBHAL सुधीर वार्ष्णेय सितंबर 2024 में लीवर इन्फेक्शन से पीड़ित हो गए जिनका इलाज मुरादाबाद और दिल्ली में कराया गया । और उनके इलाज पर होने वाले खर्च की धनराशि की मांग समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके बीमा कंपनी से की तो बीमा कम्पनी ने पुरानी बीमारी बता कर बीमा धनराशि देने से इंकार कर दिया दौराने इलाज उनका स्वर्गवास हो गया । तब उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय से संपर्क कर समस्त घटना को बताया तब बीमा पॉलिसी में नामित नीलम वार्ष्णेय की ओर से जिला उपभोक्ता आयोग सम्भल में परिवाद दर्ज किया गया । आयोग द्वारा बीमा कंपनी को तलब किया गया जहां बीमा कंपनी ने अपने द्वारा पूर्व में कही बातों को दोहराया जिसका विरोध अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय द्वारा किया गया ओर आयोग को अवगत कराया कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार केश लैस सुविधा बीमा कंपनी द्वारा न देना अपनी सेवा में कमी को दिखता हैं साथ ही बीमा पॉलिसी वर्ष 2017 में क्रय की गई और नियमानुसार 3 वर्ष बाद बीमा कंपनी को पूर्व बीमारी का हवाला देकर इलाज में खर्च की गई धनराशि 2044751 रु बीमा कंपनी देने से बच नहीं सकती।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और अपना निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को आदेशित किया कि परिवाद स्वीकार किया जाता हैं विपक्षी स्टार हैल्थ एण्ड एलाइड इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता हैं कि वह परिवादनी नीलम वार्ष्णेय को उसके पति के इलाज में व्यय की गई ।


धनराशि मुबलिग बीस लाख रुपए उस पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित दो माह अदा करे । इसके अलावा विपक्षी परिवादी को मुबलिग बीस हजार रूपए आर्थिक हानि एवं मानसिक कष्ट के मद में तथा पांच हजार रुपए वाद व्यय के मद में भी अदा करेगी।
नियत अवधि में धनराशि अदा न किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होगा ।

SAMBHAL रिपोर्टर – सचिन कुमार