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दमोह जिला अस्पताल में नई गेटपास व्यवस्था लागू

जिला अस्पताल में नई गेटपास व्यवस्था लागू
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गुलाबी और पीले पास के बिना प्रवेश वर्जित, नियम उल्लंघन पर अर्थदंड
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जिला अस्पताल दमोह के सिविल सर्जन डॉ. प्रहलाद पटेल ने भर्ती मरीजों के परिजनों एवं मिलने वालों के लिए नई गेटपास व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था प्रभावी की गई है।

डॉ. पटेल के अनुसार, भर्ती मरीज के परिजन को गेटपास काउंटर से गुलाबी रंग का पास उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग केवल मरीज के अटेंडर द्वारा किया जाएगा। एक समय पर केवल एक ही परिजन मरीज के साथ रह सकेगा। यदि दूसरा परिजन आएगा तो पहले उपस्थित परिजन को अस्पताल परिसर से बाहर जाना होगा। प्रत्येक मरीज के साथ एक परिजन का रहना अनिवार्य रहेगा, जबकि गंभीर मरीज के साथ दो परिजनों को रहने की अनुमति होगी।

मिलने का निर्धारित समय

मरीजों से मिलने का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तथा शाम 6 बजे से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिलने आने वाले व्यक्तियों को पीले रंग का पास बनवाना अनिवार्य होगा।

आईसीयू यूनिट में बच्चों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मरीज के साथ न रखा जाए और न ही परिजन उन्हें अस्पताल लेकर आएं। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से अपील की है कि वे अपना सामान मरीज के बिस्तर के पास न रखें तथा अस्पताल की स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। मरीज के साथ बिना पास पाए जाने पर 100 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा, जो रोगी कल्याण समिति के खाते में क्यूआर कोड के माध्यम से जमा करना होगा। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में नगद भुगतान कर विधिवत रसीद प्राप्त करनी होगी। बिना रसीद भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। अस्पताल परिसर में धूम्रपान, पान-गुटखा, तंबाकू या शराब का सेवन कर प्रवेश करने अथवा सेवन करते पाए जाने पर 200 रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा।

शिकायत के लिए संपर्क करें

किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत होने पर सहायक अस्पताल प्रबंधक डॉ. सुरेन्द्र विक्रम सिंह (मो. 8770561597), आरएमओ डॉ. चक्रेश अहिरवाल (मो. 7747098035) या दमोह हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दी जा सकती है।
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