स्थान-सुलतानपुर उत्तर प्रदेश, रिपोर्ट-संतोष कुमार पाण्डेय, विशेष सम्वाददाता चाणक्य न्यूज इंडिया
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद सुलतानपुर श्रीमती चारू निगम के कुशल निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर / वर्तमान नोडल अधिकारी श्री बृजनरायण सिंह एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय साइबर थाना श्री राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में , श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदया थाना साइबर क्राइम के नेतृत्व में साइबर थाना टीम द्वारा साइबर धोखाधडी से पीड़ित व्यक्ति के प्राप्त प्रार्थना पत्र पर तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही व गहनतापूर्वक छानबीन करते हुए पीड़ित श्री सुशील कुमार पुत्र रामदेव निवासी ग्राम सिरवारा थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर के साथ 10.04.2025 से लेकर 06.05.2025 तक 1145573/- रूपये पीड़ित के पास टेलीग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेक्सट मैसेज के जरिए सी.बी.आर.ई. कंपनी के कूट रचित दस्तावेज दिखाकर कंपनी से जुडकर पैसा कमाने का लालच देकर साइबर ठगी की गयी थी, जिसके उपरान्त आवेदक के प्रार्थना पत्र पर साइबर क्राइम थाने पर *मु0अ0सं0-37/2025 धारा 66 सी व 66 डी आई एक्ट* का अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिस पर त्वरित कार्यवाही कराते हुये, जालसाज के खाते फ्रीज कराये गये । उक्त धनराशि को साइबर क्राइम थाना पुलिस द्वारा जालसाज के खातो को फ्रीज कराने के उपरान्त सम्बन्धित बैंक को पत्राचार किया गया था, सम्बन्धित बैंक द्वारा पीड़ित के खाते में 1,49,000/-रूपये वापस कर दी गयी है । शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जायेगा ।
*नोट- थाना साइबर क्राइम जनपद सुलतानपुर द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि यदि किसी प्रकार की साइबर क्राइम की घटना उनके साथ होती है तो तत्काल 1930 साइबर हेल्प लाइन नंबर डायल करे, एवं उसके उपरांत साइबर क्राइम पुलिस थाना सुलतानपुर के मो0नं0 9454401121, 7839863768, 9670798706 पर सम्पर्क करना सुनिश्चित करें ।*
