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GIRDIH सदर कार्यालय मैं नहीं सुना जाता है अपने से वरिष्ठ अधिकारी का आदेश

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GIRDIH सदर कार्यालय मैं नहीं सुना जाता है अपने से वरिष्ठ अधिकारी का आदेश

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GIRDIH अनुमंडल पदाधिकारी सह दण्डाधिकारी सदर गिरिडीह कार्यालय में आज सुरेश दास एवं प्रेमचंद दास ने आवेदन दिया जिसमें आरटीआई के तहत मांगी गई वांछित सूचना उपलब्ध कराने की अपील की गई है।

https://youtu.be/_EVIogJmQJs
GIRDIH वहीं आवेदक सुरेश दास ने बताया कि चार माह पूर्व आरटीआई के तहत अपने पंचायत में चल रहे मनरेगा योजना के अंतर्गत की गई कार्य की चेक स्लिप के साथ अन्य दस्तावेज का छायाप्रति उपलब्ध कराने का अपील की गई थी लेकिन जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर गिरिडीह के कार्यालय से एक माह तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया उनके बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील की गई इस कार्य में लगभग ढाई महीना गुजर गए लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई उनके बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह दंडाधिकारी गिरिडीह सदर के कार्यालय से जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय को नोटिस जारी करते हुए सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया लेकिन तीन डेट बीत जाने के बाद प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने अपना जजमेंट करते हुए हम लोगों को पूर्ण रिपोर्ट देने का आदेश सुनाया गया लेकिन आज तक जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से पूर्ण सूचना नहीं दिया गया जिसके कारण हम लोगों ने आज फिर से प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है, वही प्रेमचंद दास ने बताया कि हमारे पंचायत में मनरेगा के द्वारा जितने भी कार्य कराए जाते हैं उसमें से अधिकांश धरातल पर नजर नहीं आ रहा है और हम लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय से सूचना भी नहीं दिया जा रहा है जिससे हमें यह लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय से किया जा रहा है एवं साथी साथ आरटीआई जैसे अच्छे अधिनियम का मजाक बना कर रख दिया गया है जिसके कारण पंचायत में भ्रष्टाचारी बढ़ते जा रही है।

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