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जिला न्यायालय की एफटीसी कोर्ट ने दुष्कर्म व गर्भपात के आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी की खारिज लगभग छह माह तक निरन्तर दो बच्चों की माँ का यौन शोषण करता रहा आरोपी सिपाही

सुलतानपुर सुलतानपुर जनपद में दो बच्चों की माँ को प्रेम जाल में फंसाकर करीब छह महीने से दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने समेत अन्य गम्भीर आरोपो से जुड़े मामलों में बल्दीराय थाना क्षेत्र में तैनात रहे पीआरबी सिपाही आमिर फिरदौस खान की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को एफटीसी प्रथम की अदालत में बहस हुई। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने देश व समाज की रक्षा करने के लिए तैनात किए गए आरोपी पुलिसकर्मी के जरिए किए गए अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दिया है। बल्दीराय थाने की एक गांव की रहने वाली महिला ने बल्दीराय थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात सिपाही आमिर फिरदौस खान उर्फ ए.एफ. खान के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित महिला के आरोप के मुताबिक उनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और वह अपने दो बच्चों के साथ रहती है। आरोप के मुताबिक आरोपी सिपाही उनसे अक्सर मिलने आता था और उसने खुद को गैर शादीशुदा बताते हुए वादिनी को शादी का झांसा देकर उनसे गत अक्टूबर महीने से शारीरिक शोषण करता रहा। आरोप के मुताबिक यौन शोषण की शिकार हुई महिला गर्भवती हो गई तो आरोपी सिपाही ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया और मारा-पीटा एवं धमकी भी दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर गत 25 फरवरी को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने तत्काल प्रभाव से आरोपी सिपाही को निलंबित भी कर दिया था और उसे अगले दिन जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। मामले में जेल में गए चंदौली जिले के साहबगंज थाने के भोड़सर गांव के रहने वाले आरोपी सिपाही की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी सिपाही की जमानत स्वीकार करने की मांग किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा व वादिनी के निजी अधिवक्ता आनंद चतुर्वेदी ने आरोपी पुलिसकर्मी के जरिए किए अपराध को अत्यंत गम्भीर व घिनौना अपराध बताया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।