UP-ISVMP पोर्टल पर वाहनों व चालकों का पूरा विवरण अपलोड करना अनिवार्य
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उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में संचालित सभी विद्यालयों के वाहनों की सुरक्षा, निगरानी और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु UP Integrated School Vehicle Management Portal (UP-ISVMP) लागू किया गया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया गया है।
इस पोर्टल पर सभी विद्यालयों को अपने यहां संचालित वाहनों का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, चाहे वाहन स्वयं का हो या अनुबंधित। साथ ही वाहन चालकों का पूरा विवरण भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जिन विद्यालयों के पास वाहन नहीं हैं, उन्हें भी पोर्टल पर लॉगिन करना जरूरी होगा।
विद्यालय स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी नियमित बैठकें होंगी और उनकी कार्यवाही भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इस समिति में विद्यालय प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रतिनिधि, परिवहन विभाग के अधिकारी, अभिभावक प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य शामिल होंगे।
पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले विवरण में वाहन का पंजीकरण नंबर, फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, सीटों की संख्या, GPS व कैमरा स्थापना की जानकारी शामिल होगी। वहीं चालक से संबंधित जानकारी जैसे लाइसेंस, अनुभव, पुलिस सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण भी देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। जांच के दौरान फिटनेस या दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए फिटनेस निरस्त कर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिट या मानकों के विरुद्ध संचालित वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी स्तर से भी इस आदेश के अनुपालन के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि स्कूली बच्चों की यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।
