लोकेशन सवाई माधोपुर रिपोर्टर बृजेश त्रिवेदी
राजकीय कार्य में बाधा डालने पर प्राथमिकी दर्ज, विद्युत निगम का विशेष प्रवर्तन अभियान जारी
बकाया वसूली एवं विद्युत चोरी के विरुद्ध सघन कार्रवाई
निगम अधिकारियों से अभद्रता एवं राजकार्य में बाधा डालने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई
सवाई माधोपुर, 21 जुलाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम), सवाई माधोपुर द्वारा जिले में विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण, अनधिकृत विद्युत उपयोग की रोकथाम तथा बकाया विद्युत राजस्व की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष प्रवर्तन अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 एवं निगम के प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप नियमित रूप से निरीक्षण, वीसीआर कार्रवाई, बकाया कनेक्शनों का विच्छेदन एवं राजस्व वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
अधीक्षण अभियन्ता (पवस), सवाई माधोपुर ने बताया कि 20 जुलाई को ग्राम जुवाड़ में कनिष्ठ अभियन्ता, कुश्तला के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा बकाया विद्युत बिलों की वसूली एवं नियमानुसार विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज, मारपीट तथा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। घटना के संबंध में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना रवाजना डूंगर में विधिसम्मत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
घटना को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षण अभियन्ता के निर्देशन में विद्युत निगम की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा ग्राम जुवाड़ में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में सतर्कता शाखा, प्रवर्तन दल, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा सहायक अभियन्ता, चौथ का बरवाड़ा की टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप विद्युत चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग के मामलों में वीसीआर की कार्रवाई की गई तथा बकाया एवं अनियमित पाए गए विद्युत कनेक्शनों को नियमानुसार विच्छेदित किया गया।
अधीक्षण अभियन्ता ने कहा कि राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना, निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट अथवा किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना एक गंभीर विषय है तथा ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही विद्युत चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग के प्रत्येक प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन एवं नियमानुसार वित्तीय दायित्व भी निर्धारित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विद्युत निगम का उद्देश्य केवल राजस्व वसूली करना नहीं, बल्कि विद्युत व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसके लिए विद्युत चोरी एवं बकाया वसूली के विरुद्ध विशेष अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा तथा जिलेभर में नियमित प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर डिस्कॉम ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करें, विद्युत चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग से बचें तथा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाए रखने में निगम का सहयोग करें। निगम ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं का सहयोग ही गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, राजस्व सुदृढ़ीकरण तथा जनहित में बेहतर विद्युत सेवाओं का आधार है।
