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स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 25 हज़ार का अर्थ दंड की सज़ा सुनाई

ByNews Editor

May 3, 2026

सुलतानपुर सुलतानपुर जनपद के स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म समेत अन्य आरोपो से जुड़े पंद्रह माह पुराने मामले में एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए स्वामीनाथ कोरी की सजा पर शनिवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी स्वामीनाथ कोरी को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अपराध में 20 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बल्दीराय थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी की माँ ने 27 जनवरी साल 2025 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादिनी के मुताबिक उनकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए निकली थी,इसी दौरान स्थानीय थाने के एक गांव के रहने वाले आरोपी स्वामीनाथ कोरी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप के मुताबिक स्वामीनाथ ने पीड़िता को किसी से यह घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था और उसे डराकर लगातार शोषण करता रहा। वादिनी के मुताबिक 27 जनवरी साल 2025 को अचानक पीड़िता के पेट मे दर्द उठा तो जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की बात सामने आई और मेडिकल जांच में भी आरोपो की पुष्टि हुई। मामले में वादिनी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और चार्जशीट भी पेश की गई। मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। स्पेशल कोर्ट ने आरोपी स्वामीनाथ कोरी के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। अदालत ने एक दिन पूर्व मामले में स्वामीनाथ को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए उसे जेल दिया था। शनिवार को जेल से तलब दोषी स्वामीनाथ पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उसे पुनः जेल भेजने का आदेश दिया है।

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