बेडकर नगर से अंबेडकर जयंती के दिन निकली युवती की सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में शव बरामदगी का मामला
सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने बचाव पक्ष की मांग पर आपत्ति व बहस पेश करने का दिया है समय
सुलतानपुर अंबेडकर नगर जिले के महरुआ थाना क्षेत्र की युवती से दुष्कर्म व हत्या के मामले में जेल भेजे गए आरोपी गोलू का डीएनए सैंपल संरक्षित करने के लिए सीजेएम कोर्ट में विवेचक की तरफ से पेश की गई अर्जी पर आरोपी गोलू को शनिवार को जिला कारागार से तलब किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस की अर्जी स्वीकार करने की मांग किया। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से आपत्ति व बहस पेश करने के लिए समय की मांग की अदालत से की गई। सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मामले में डीएनए जांच के बिंदु पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख नियत किया है और आरोपी गोलू को जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग जेल से तलब करने का आदेश दिया है।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गत 15 अप्रैल को अंबेडकर नगर जिले के महरुआ थाने के एक गांव की रहने वाली युवती का शव बरामद हुआ था। जिसकी सूचना मिलने पर मृतका के भाई की तरफ से अपनी बहन का संपर्क आरोपी गोलू से होना बताते हुए एक दिन पूर्व ही घर से निकलने की बात कही गई। मामले में वादी की तहरीर पर जयसिंहपुर कोतवाली के एक गांव के रहने वाले आरोपी गोलू के खिलाफ हत्या का मुकदमा जयसिंहपुर कोतवाली में दर्ज किया गया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर पर काफी चोट के निशान मिले और दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई। मामले में पुलिस ने गत 24 अप्रैल को आरोपी गोलू पर हत्या के अलावा दुष्कर्म की धारा लगाते हुए जेल भेजने की कार्रवाई किया। मृतका के शरीर पर मिले डेढ़ दर्जन चोट के निशान व उसके साथ हुए दुष्कर्म एवं गला कसकर हुई हत्या के मामले में उसके रिश्तेदारी में आने वाले युवक गोलू की बताई गई संलिप्तता,वह भी अकेले काफी चर्चा का विषय बनी है। फिलहाल पुलिस ने जेल भेजे गए आरोपी गोलू का डीएनए सैंपल संरक्षित किए जाने की मांग को लेकर विवेचक प्रमोद कुमार मिश्रा की तरफ से सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई है,जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
